एडिशनल स्नातक डिग्री उत्तीर्ण याचिकाकर्ताओं को भी भर्ती प्रक्रिया में रखा जाएगा शामिल, तोफिक, सचिन मईया व अन्य की याचिका को किया निस्तारित, जस्टिस विनीत माथुर की बेंच ने दिया आदेश, याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट सुशील ने की पैरवी, रीट भर्ती 2023 लेवल दो से जुड़ा हुआ है मामला, एडिशनल डिग्रीधारी याचिकाकर्ता अभ्यर्थी अब नहीं होंगे भर्ती प्रक्रिया से बाहर, भर्ती एजेंसी को भर्ती प्रक्रिया में इन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता को देनी होगी राहत, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी इनकी नियुक्ति